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बिना पंजीकरण दोपहिया वाहन चलाने पर सख्ती, विक्रेताओं पर लगेगा 15 गुना जुर्माना

नैनीताल, 19 अगस्त। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बिना पंजीकरण संख्या वाले दोपहिया वाहनों के सड़क पर संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे वाहनों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण संख्या आवंटित किए वाहन बेचकर उन्हें सड़क पर संचालन के लिए देने वाले वाहन विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार आजीवन कर की राशि का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना पंजीकरण दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कुमाऊं मंडल में बिना पंजीकरण संख्या आवंटित हुए दोपहिया वाहनों के सड़कों पर चलने का मामला आयुक्त दीपक रावत के संज्ञान में आया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी वाहनों की पहचान करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दीपक रावत ने संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को निर्देश दिया है कि बिना पंजीकरण चल रहे दोपहिया वाहनों की पहचान की जाए। साथ ही, ऐसे वाहनों को बेचकर सड़क पर संचालन के लिए उपलब्ध कराने वाले संबंधित वाहन विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

वाहन विक्रेताओं पर 15 गुना जुर्माने की चेतावनी

आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण संख्या के वाहन बेचकर संचालन के लिए देने वाले विक्रेताओं पर आजीवन कर की राशि का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इस निर्देश के जरिए बिना पंजीकरण वाहनों के सड़क पर संचालन को रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में की गई कार्रवाई की आख्या सात दिन के भीतर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है। इससे संबंधित कार्रवाई की प्रगति की जानकारी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकेगी।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर जोर

दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना है। बिना पंजीकरण वाहनों के सड़क पर संचालन को लेकर प्रशासन की सख्ती इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

कुमाऊं मंडल में सामने आए इस मामले के बाद परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों और संबंधित विक्रेताओं की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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